शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2009

बीएड की तीसरी काउंसिलिंग


बीएड की तीसरी काउंसिलिंग न कराने का निर्देश


लखनऊ। उच्च शिक्षा विभाग ने दो दिन पूर्व जारी अपने फरमान से कदम वापस खींचते हुए आगरा के डा.भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को बीएड के शैक्षिक सत्र 2008-09 की तीसरी काउन्सिलिंग न कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय से अनुमति लेने के बाद ही तीसरी काउन्सिलिंग करायी जायेगी। गौरतलब है कि विभाग ने मंगलवार को ही अम्बेडकर विवि के कुलपति को बीएड की तीसरी काउन्सिलिंग शीघ्रातिशीघ्र कराने का निर्देश दिया था।
वर्ष 2008-09 के बीएड सत्र में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी आगरा के अम्बेडकर विवि को दी गई थी। उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने बीती पांच मई को आदेश दिया था कि बीएड की काउन्सिलिंग 10 जून तक पूरी करा ली जाए। अदालत के आदेश के अनुपालन में अम्बेडकर विवि ने बीएड की दूसरी काउन्सिलिंग नौ जून तक पूरी करा ली लेकिन बीएड की 15000 सीटें फिर भी खाली रहीं। इन्हीं खाली सीटों को भरने के लिए ही उच्च शिक्षा विभाग ने अम्बेडकर विवि को तीसरी काउन्सिलिंग कराने का निर्देश दिया था। विभागीय सूत्रों के मुताबिक महकमे को न्याय विभाग ने राय दी है कि इस मामले में उच्च न्यायालय से अनुमति लेने के बाद ही काउन्सिलिंग आयोजित की जाए। इस पर विभाग ने गुरुवार को अम्बेडकर विवि के कुलसचिव को पत्र लिखकर पूर्व में काउन्सिलिंग कराने के निर्देश को निरस्त करने की बात कही है।
उधर बीएड के सत्र 2009-10 को शून्य घोषित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ निजी कालेज लामबंद हो चुके हैं। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को स्ववित्तापोषित महाविद्यालय समन्वय समिति के पदाधिकारियों व सभी निजी कालेजों के प्रबंधकों की बैठक राजधानी में होगी। समिति के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने यह जानकारी दी।
source-jagran.com

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